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हरियाणा

महिला के पति की हो गई थी मौत; परिजनों ने जाली कागजातों से हड़पी जायदाद


हरियाणा में महेंद्रगढ़ के अटेली में फर्जी रजिस्ट्री को लेकर पुलिस ने विधवा महिला सुरुचि की शिकायत पर तहसीलदार राजेश, पार्षद व नोटरी पब्लिक समेत 10 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इनमें एक महिला भी है। अटेली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
तहसीलदार राजेश के अलावा जिन पर केस दर्ज हुआ है, उनमें ​​​​​​ अटेली निवासी अशोक कुमार, पत्नी अनीता, राजेश गर्ग, गिरीराज, नरेन्द्र सिंह नोटेरी पब्लिक, जितेन्द्र सिंघल पार्षद, हितेश मुदगिल, गौरव और रोहतक निवासी साहिल के नाम हैं। एसपी के निर्देश पर इनके खिलाफ धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 IPC के तहत मामला दर्ज कर किया गया।

शिवाजी नगर नारनौल निवासी सुरुचि​​​ ने शिकायत में बताया कि उसके पति की मैक्स अस्पताल दिल्ली में 9 सितम्बर 2022 को मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उसके ससुर अशोक कुमार, सास अनीता देवी ने उसके पति के पहले से ही उपलब्ध कुछ हस्ताक्षरित कागजों का नाजायज व गैर कानूनी फायदा उठाते हुए मृतक के बैंक खाते से पैसे निकलवा लिए।

तहसीलदार अटेली राजेश और राजेश गर्ग, गिरीराज के सहयोग से एक फर्जी वसीयत तैयार कर ली। इसमें नरेन्द्र सिंह यादव एडवोकेट ने स्वयं द्वारा लिखित बताया है, को गैर कानूनी तरीके से 16 जनवरी 2023 को रजिस्ट्री करवा ली, जो कानून के खिलाफ तैयार की गई। पूरे तरीके से फर्जी है।

इसकी जांच में सामने आया कि उपरोक्त वसीयत कथित रूप से 8 फरवरी 2020 को नरेन्द्र सिंह यादव एडवोकेट ने स्वर्गीय विशाल अग्रवाल उर्फ बालकिशन निवासी अटेली मंडी की हिदायत पर लिखना बयान किया है। वसीयत पर गवाह के रूप में राजेश गर्ग व गिरीराज के हस्ताक्षर हैं। वसीयत किए जाने के समय 8 सितम्बर 2020 से 16 जनवरी 2023 तक कहीं भी पंजीकृत नहीं करवाई गई।

यहां तक की तहसीलदार नांगल चौधरी के पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 7 दिसंबर 2022 अटेली को भेजा गया था, में भी 2 जनवरी 2023 की तारीख में अग्रेषित रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया कि स्वर्गीय विशाल अग्रवाल उर्फ बाल किशन निवासी अटेली की मृत्यु 9 सितम्बर 2022 हो गई थी।

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