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पलवल पुलिस की उत्कृष्ट पैरवी के चलते नाबालिक लड़की का बलात्कार उपरांत हत्या मामले में दरिंदे आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा:पुलिस प्रवक्ता

  पलवल पुलिस की उत्कृष्ट पैरवी के चलते नाबालिक लड़की का बलात्कार उपरांत हत्या मामले में दरिंदे आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा:पुलिस प्रवक्ता

पलवल पुलिस द्वारा जुटाए गए प्रभावी साक्ष्यों एवं दमदार पैरवी तथा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलीलों बदौलत अदालत ने आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए सुनाई अधिकतम सजा मृत्युदंड

     पलवल. 29 -जुलाई।
कमल कांत शर्मा एचएन न्यूज़

पुलिस प्रवक्ता संजय कादियान द्वारा कार्यालय
 से प्राप्त जानकारी के अनुसार  लोकेंद्र सिंह आईपीएस जिला पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा सभी जिला की जांच इकाइयों को अभियोग में प्रभावी साक्ष्य जुटाने एवं दमदार उत्कृष्ट पैरवी करके आरोपियों को उनके किए की सजा दिलाने मैं अहम भूमिका निभाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। इन्हीं निर्देशों की पालना मे पलवल पुलिस द्वारा जुटाए गए प्रभावी साक्ष्यों एवं दमदार पैरवी के आधार पर  7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले मे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषि पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा सरकार को पीड़ित परिवार को ₹30 लाख की राहत राशि देने के भी सादर आदेश फरमाए है। मामले में सरकारी वकील  हरकेश कुमार की मजबूत दलीलों का भी अहम योगदान रहा है जिनके चलते न्यायाधीश श्री प्रशांत राणा ने आरोपी को दोषी मानते हुए अधिकतम सजा मृत्युदंड  सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में मुंड कटी थाना अंतर्गत छतरपुर एमपी निवासी ने दिनांक 24 मई 2021 को अपनी 7 वर्षीय नाबालिक लड़की के घर से गुम होने बारे शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मात्र 24 घंटों के अंदर ही साक्ष्यों के आधार पर एमपी निवासी आनंद को गिरफ्तार कर गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की थी। आरोपी ने गहन पूछताछ में बताया कि उसने नाबालिग लड़की को बिस्किट दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया और गांव बंचारी के खेतों में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर लड़की की नाश को वहीं डाल आया। आरोपी की निशानदेही पर बच्ची की नाश को बरामद किया गया।  जांच इकाई ने अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एवं  साक्ष्य जुटाकर मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपि को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।