Type Here to Get Search Results !

हरियाणा

पलवल अदालत का फैसला, छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की सजा।

पलवल अदालत का फैसला, छेड़छाड़ के दोषी को 10 साल की सजा। पलवल की जिला अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और उसके अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट्रेक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हरकेश कुमार डिप्टी अटॉर्नी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिक लड़की 11वीं कक्षा की छात्रा है। जिसका स्कूल आते जाते समय एक युवक पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी देता है। जिस संबंध में उन्होंने पहले भी महिला थाने में एक लिखित शिकायत दी थी। जिस पर बाद में राजीनामा हो गया। लेकिन बावजूद इसके उक्त आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और स्कूल आते जाते समय उसकी बेटी को परेशान करने लगा और 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को उक्त आरोपी युवक ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो उसके पति के फोन पर भेज दिए। इसके बाद पीड़िता ने लिखित शिकायत देखकर उक्त आरोपी के खिलाफ महिला थाना पलवल में केस दर्ज करवाया और तभी से यह मामला अदालत में विचार अधीन था। अब इस मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी युवक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद किए जाने के आदेश भी जारी किए है। हरकेश कुमार डिप्टी अटॉर्नी

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad

Hollywood Movies