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हरियाणा

हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा:8 अन्य को 6-6 साल की जेल, 47,500 का लगाया जुर्माना

पीलीभीत में पुलिस की प्रभावी पैरवी का नतीजा सामने आया है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में दर्ज एक मामले में कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुनाई है। एडीजे-3 की अदालत ने पहले मामले में चार आरोपियों को दोषी पाया। इनमें शमशेर, आजाद, शेर मोहम्मद और गुलशेर शामिल हैं। एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। बाकी तीन को 6-6 साल की जेल और 39,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरे मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनमें अली मोहम्मद, शान मोहम्मद, इरफान, अमीर हसन और मेहंदी हसन शामिल हैं। सभी को 6-6 साल की सजा और कुल 8,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में हुई। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मकसद अपराधियों को सजा दिलाना और अपराध पर अंकुश लगाना है।

from उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर पीलीभीत में पुलिस की प्रभावी पैरवी का नतीजा सामने आया है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में दर्ज एक मामले में कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुनाई है। एडीजे-3 की अदालत ने पहले मामले में चार आरोपियों को दोषी पाया। इनमें शमशेर, आजाद, शेर मोहम्मद और गुलशेर शामिल हैं। एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। बाकी तीन को 6-6 साल की जेल और 39,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरे मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनमें अली मोहम्मद, शान मोहम्मद, इरफान, अमीर हसन और मेहंदी हसन शामिल हैं। सभी को 6-6 साल की सजा और कुल 8,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में हुई। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मकसद अपराधियों को सजा दिलाना और अपराध पर अंकुश लगाना है।

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