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एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 3 साल की सजा:पीलीभीत कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

पीलीभीत में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने अभियुक्त भानु को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 2 नवंबर 2017 का है। थाना जहानाबाद में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 31 जनवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी भानु ग्राम परैवा वैश्य का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में चल रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत इस मामले की पैरवी की गई। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर 30 मई 2025 को फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया।

from उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर पीलीभीत में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने अभियुक्त भानु को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 2 नवंबर 2017 का है। थाना जहानाबाद में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 31 जनवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी भानु ग्राम परैवा वैश्य का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में चल रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत इस मामले की पैरवी की गई। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर 30 मई 2025 को फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया।