वित्त मंत्रालय ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यक्ति जून के आखिर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकता है. इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.
पैन कार्ड लिंक
आयकर विभाग कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कह चुका है. आयकर विभाग का कहना है कि आपके पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है! आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन
31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपये था. हालांकि अब 1000 रुपये का फाइन देकर 31 मार्च 2023 तक आधार पैन को लिंक कर सकते हैं लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 30 जून 2023 हो चुकी है. यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है और आप इसे अपने घर के आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं.
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